नासिक की पारिवारिक अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नासिक इकाई से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और मतांतरण मामले में आरोपित निदा खान को समन जारी किया है।
यह समन उनके पति की ओर से दायर तलाक याचिका पर जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, निदा खान के पति ने विवाह समाप्त करने की मांग को लेकर अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। इसी मामले में अदालत ने 22 अगस्त को समन जारी करते हुए निदा खान या उनके वकील को 16 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
टीसीएस मामले में गिरफ्तार की गई निदा खान को बाद में जमानत मिल गई थी। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) अब तक दो आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर चुकी है।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मामले में पीड़िता के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया गया और उस पर मतांतरण के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपित को कथित तौर पर यह जानकारी थी कि पीड़िता अनुसूचित जाति से संबंधित है।
यह मामला देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। इसमें कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए यौन संबंध बनाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई आरोप लगाए गए हैं।
अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम से पीड़िता के कथित यौन शोषण और मतांतरण की कोशिश की ओर संकेत मिलता है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
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