राजस्थान में 5 खाद्य उत्पादों पर बैन, 9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

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राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में निर्मित कुछ खाद्य उत्पादों की बिक्री पर सख्ती की है।

विभाग ने चार ब्रांड के देशी घी और एक ब्रांड के लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है। विभाग के अनुसार, दिल्ली के सरनाथ औद्योगिक क्षेत्र स्थित केडीपी फूड इंडस्ट्रीज के कृष्णा ब्रांड देशी घी, पंजाब के फाजिल्का स्थित हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जीएस गोल्ड ब्रांड लाल मिर्च पाउडर, राजस्थान के बालोतरा स्थित दिशा एंटरप्राइजेज के नंदी ब्रांड देशी घी और बाड़मेर के श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज के गोल्डन थार ब्रांड देशी घी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा, जयपुर में निर्धारित अवधि पार कर चुकी खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इनमें विद्याधर नगर स्थित बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा स्थित मैसर्स गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर स्थित फूड कैफे शामिल हैं। विभाग की कार्रवाई में कुल नौ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

वहीं, पहले असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के चलते लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार जारी रखने पर जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं।

इनमें विद्याधर नगर स्थित एम/एस बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा स्थित एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।

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