ट्रंप को बड़ा झटका: केनेडी सेंटर से नाम हटाने की मांग, कोर्ट में सुनवाई तेज

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केनेडी सेंटर नाम विवाद में ट्रंप को अदालत से झटका, नाम हटाने का आदेश

अमेरिका की एक अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स का नाम बदलकर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखना अवैध था। अदालत ने आदेश दिया है कि इमारत से ट्रंप का नाम हटाया जाए।

न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपर ने अपने फैसले में कहा कि केनेडी सेंटर का नाम बदलने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है और बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह निर्णय लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने एकतरफा फैसला लेकर अपनी वैधानिक सीमा का उल्लंघन किया।

यह प्रतिष्ठित कला केंद्र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी के सम्मान में स्थापित किया गया था। लेकिन पिछले साल दिसंबर में इसके गवर्निंग बोर्ड ने मतदान के जरिए इसका नाम बदलकर “ट्रंप केनेडी सेंटर” करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद इमारत पर ट्रंप का नाम प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र की इमारत और उससे जुड़े सभी स्थानों से 14 दिनों के भीतर ट्रंप का नाम हटाया जाए। साथ ही जज ने उस योजना पर भी अस्थायी रोक लगा दी है जिसके तहत नवीनीकरण के नाम पर इस केंद्र को दो साल के लिए बंद करने की तैयारी थी।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत और जज पर निशाना साधा और कहा कि वह अब इस संस्थान से अपना नियंत्रण वापस ले रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे इस मामले को कांग्रेस पर छोड़ देंगे और संस्थान के भविष्य का फैसला वही करें।

इस विवाद के बीच ट्रंप ने पहले के अपने कई कदमों का भी जिक्र किया, जिनमें संघीय संस्थानों पर अपने नाम और छवि के उपयोग से जुड़े फैसले शामिल हैं।

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