शादी-विवाह का सीजन शुरू होते ही पटना में गैस सिलिंडर को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के चलते प्रशासन ने शादी समारोहों के लिए कमर्शियल सिलिंडर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। लेकिन सीमित आपूर्ति के कारण अब इन सिलिंडरों को पाने के लिए सिर्फ आवेदन करना काफी नहीं होगा—आवेदनकर्ताओं को जांच और ‘इंटरव्यू’ की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा।
प्रशासन मांग के मुकाबले लगभग 70 प्रतिशत कमर्शियल सिलिंडर की उपलब्धता को देखते हुए हर आवेदन की गहन जांच कर रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि शादी वास्तविक है या नहीं, कार्ड असली है या फर्जी, और मेहमानों की संख्या सही बताई गई है या बढ़ा-चढ़ाकर। संबंधित एसडीओ खुद आवेदनकर्ता से मिलकर तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य जरूरतमंदों तक सही मात्रा में सिलिंडर पहुंचाना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। एडीएम (आपूर्ति) आरके दिवाकर के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति शादी के नाम पर कमर्शियल सिलिंडर लेकर उसका दुरुपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, सीमित आपूर्ति के कारण पहले से ही कमर्शियल सिलिंडर का वितरण तय अनुपात में हो रहा है—करीब 20 प्रतिशत होटल-रेस्तरां को और 10 प्रतिशत स्ट्रीट वेंडरों को दिया जाता है। इसी सीमित हिस्से से शादी समारोहों के लिए भी सिलिंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में फर्जी आवेदन और कालाबाजारी की शिकायतों के बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े।
अब तक 125 लोगों ने शादी के लिए कमर्शियल सिलिंडर का आवेदन किया है। दिलचस्प बात यह है कि गैस कंपनियों को भेजे जा रहे आवेदनों में सिलिंडरों की संख्या तय नहीं की जा रही, बल्कि उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति की जा रही है। 19 किलो वाले एक सिलिंडर की कीमत 2,353.50 रुपये है, जबकि इसके साथ 2,400 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होती है, जो खाली सिलिंडर लौटाने पर वापस मिल जाती है।
कैटरर्स के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। अब उन्हें जीएसटी, फूड लाइसेंस या एसडीओ कार्यालय से पंजीयन नंबर के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा। वहीं आम लोगों को शादी का कार्ड, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन बुक और मेहमानों की संख्या जैसी जानकारी देनी होगी।
प्रशासन का कहना है कि इन सख्त नियमों से गैस की किल्लत के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी और सही जरूरतमंदों को ही सिलिंडर मिल पाएंगे।
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