सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए जारी किए 10 अहम निर्देश, राज्यों को उठाने होंगे ये कदम

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश: आवारा कुत्तों और पशुओं को लेकर 10 अहम निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के काटने के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कई निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की विशेष पीठ ने आदेश में कहा कि पकड़े गए कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में भेजा जाए और उन्हें वापस वही छोड़ा न जाए जहां से पकड़ा गया।

सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े निर्देश:

  • स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और स्टेडियम को कुत्तों से मुक्त किया जाए।
  • सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 8 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करें।
  • पकड़े गए कुत्तों को पकड़ने की जगह पर वापस न छोड़ा जाए।
  • हर संस्थान में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो परिसर की सुरक्षा और सफाई का जिम्मेदार होगा।
  • अस्पतालों में एंटी-रैबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोब्युलिन हमेशा उपलब्ध रहे।
  • स्कूलों में छात्रों को जानवरों से बचाव और फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाए।
  • सभी संस्थानों को दीवार और गेट से घेरा जाए, ताकि कुत्ते अंदर न घुस सकें।
  • हाईवे और सड़कों से गाय, बैल और अन्य आवारा पशुओं को हटाया जाए।
  • हर हाइवे पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर और निगरानी टीमें तैनात की जाएं।
  • आदेश का पालन न करने पर अवमानना कार्रवाई होगी; अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को।

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