उन्नाव रेप केस: पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत आज सुनवाई करेगी।
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 जनवरी को मुकदमे में देरी के आधार पर सेंगर की 10 साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई में हुई देरी के लिए आंशिक रूप से खुद सेंगर द्वारा दायर की गई कई याचिकाएं भी जिम्मेदार हैं।
निचली अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा
इस मामले में निचली अदालत ने 13 मार्च 2020 को कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि पीड़िता के परिवार के इकलौते कमाने वाले की मौत के मामले में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।
गैर-इरादतन हत्या में ठहराया गया था दोषी
हालांकि, अदालत ने सेंगर को हत्या का दोषी नहीं माना था, लेकिन उसे गैर-इरादतन हत्या के अपराध में अधिकतम सजा सुनाई गई थी।
दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा
उन्नाव बलात्कार के मुख्य मामले में दिसंबर 2019 के फैसले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में उसकी अपील के साथ-साथ पीड़िता के पिता की मौत से जुड़ा मामला भी हाई कोर्ट में लंबित है।
सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने के दौरान हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सजा निलंबित कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को उस निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी।
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