सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि मतदान का समय समाप्त होने के बाद करीब 76 लाख फर्जी वोट डाले गए थे। अदालत ने इन दावों को आधारहीन मानते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

यह याचिका मुंबई-विक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चेतन चंद्रकांत अहिरे ने दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 जून को ही इसे खारिज कर दिया था और मामले को “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताया था। इसके बाद अहिरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सोमवार को जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने भी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई कानूनी योग्यता नहीं है। हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह याचिका केवल अदालत का समय बर्बाद करने वाली है।

अहिरे ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 20 नवंबर 2024 को हुए विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद लगभग 76 लाख वोट अवैध रूप से डाले गए। उन्होंने सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे रद्द करने, विजयी उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र रद्द करने और मतपत्रों का प्रयोग पुनः शुरू करने की मांग की थी। हालांकि अदालतों ने उनके इन दावों को कोई आधार नहीं मानते हुए सिरे से खारिज कर दिया।

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