पहली बार CEC के खिलाफ महाभियोग नोटिस, विपक्ष पर लगाए 5 बड़े आरोप

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भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है।

विपक्ष ने इसको लेकर अपनी रणनीति लगभग तय कर ली है और सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव पर 190 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। संभावना है कि शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में यह नोटिस पेश किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही हैं, जिसे कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं, खासकर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर।

190 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर

सूत्रों के अनुसार, महाभियोग नोटिस पर लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 190 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लोकसभा के लगभग 130 और राज्यसभा के 60 से अधिक सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आवश्यक संख्या पूरी होने के बाद भी कई सांसदों ने इस नोटिस का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में।

महाभियोग के लिए क्या हैं नियम

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी ही होती है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस देना जरूरी होता है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

यदि नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है। समिति में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट संसद को सौंपी जाती है।

इसके बाद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन मिलना अनिवार्य है।

CEC पर विपक्ष के बड़े आरोप

सूत्रों के मुताबिक महाभियोग नोटिस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण का आरोप शामिल है। इसके अलावा चुनावी अनियमितताओं की जांच में बाधा डालने और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

विपक्ष का यह भी आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई और इससे सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पार्टी के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया।

SIR को लेकर बढ़ा विवाद

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष पहले से ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए कई राज्यों में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर इस मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

आगे क्या होगी प्रक्रिया

यदि संसद में महाभियोग का नोटिस पेश होता है, तो नियमों के मुताबिक उस पर कम से कम 14 दिन बाद चर्चा हो सकती है। इसके बाद ही जांच और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। फिलहाल यह देखना अहम होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव इसी सत्र में आगे बढ़ पाता है या नहीं। संसद का मौजूदा बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलना है।

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