कर्नाटक में अमेजन के बिना लाइसेंस गोदामों पर कार्रवाई, 4 लाख की दवाएं जब्त; हॉकी क्लब में मिलीं एक्सपायर्ड ड्रिंक्स
कर्नाटक में दवाओं और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के दो बिना लाइसेंस वाले स्टोरेज परिसरों पर छापेमारी कर 4,02,352 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की हैं। विभाग के मुताबिक, इन परिसरों में वैध ड्रग लाइसेंस के बिना दवाओं के भंडारण और वितरण की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
अमेजन के दो परिसरों से लाखों की दवाएं जब्त
पहली कार्रवाई अनेकल तालुक के थट्टानहल्ली स्थित मेसर्स अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में की गई। राज्य खुफिया शाखा के सहायक औषधि नियंत्रक मनोहर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने यहां से 2,45,352 रुपये की दवाएं जब्त कीं।
इसके बाद अधिकारियों ने देवनहल्ली के एयरोस्पेस इलाके में स्थित अमेजन केंद्र पर छापा मारा। बैंगलोर ग्रामीण की औषधि निरीक्षक विभा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस वाले परिसर से 1,57,000 रुपये मूल्य की दवाएं बरामद की गईं।
दोनों कार्रवाइयों में जब्त दवाओं की कुल कीमत 4,02,352 रुपये बताई गई है। विभाग ने इसे अवैध दवा भंडारण के खिलाफ की गई समन्वित कार्रवाई बताया है। मामले में अमेजन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बेंगलुरु हॉकी क्लब में मिलीं एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स
दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी क्षेत्र में स्थित बेंगलुरु हॉकी क्लब का भी औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, लेबलिंग और कीट नियंत्रण से जुड़े कई उल्लंघन मिले।
क्लब के स्टोर में 40 बोतल एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलीं। इसके अलावा सोडा की बोतलों पर एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों के मुताबिक जरूरी लेबलिंग भी नहीं पाई गई।
रसोई में कीटों का प्रकोप
निरीक्षण के दौरान भोजन तैयार करने और उसे स्टोर करने वाले क्षेत्रों में भी गंभीर अस्वच्छता मिली। अधिकारियों के मुताबिक, रसोई में कीट-पतंगों का प्रकोप था, जिससे खाद्य सामग्री के दूषित होने का खतरा बना हुआ था।
विभाग ने एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स और गैर-मानक लेबल वाले उत्पादों को मौके पर ही जब्त कर लिया। साथ ही क्लब के खाद्य व्यवसाय संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण विनियम, 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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