दिल्लीवालों को राहत: MCD ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट की अंतिम तारीख बढ़ाई

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दिल्लीवालों को राहत: MCD ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राजधानी के प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। निगम ने एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। अब करदाता पूरे जुलाई महीने तक टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठा सकेंगे।

यह फैसला मंगलवार को मेयर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में लिया गया। उन्होंने कहा कि कई करदाता विभिन्न कारणों से तय समयसीमा के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर सके थे। ऐसे लोगों को राहत देने और अधिक से अधिक करदाताओं को छूट का लाभ दिलाने के लिए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मेयर ने कहा कि इस कदम से एक ओर करदाताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर एमसीडी के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे निगम को स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत ढांचा और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे 31 जुलाई 2026 से पहले एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ जरूर उठाएं।

मेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस समयसीमा को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए करदाताओं को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर ही टैक्स जमा कर देना चाहिए।

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