आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की नई तीन जजों की पीठ आज करेगी सुनवाई
आवारा कुत्तों से जुड़ी एक याचिका का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया। इस पर प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने आश्वासन दिया कि मामले पर गौर किया जाएगा। बाद में उन्होंने इसे तीन सदस्यीय नई पीठ के हवाले कर दिया, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल हैं। यह पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता ‘कान्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)’ की ओर से वकील ननिता शर्मा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग पीठों ने इस मामले में परस्पर विरोधाभासी आदेश दिए हैं। उन्होंने जस्टिस जेबी पार्डीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के हालिया आदेश और मई 2024 में जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ के आदेश का हवाला दिया।
जस्टिस माहेश्वरी ने अपने आदेश में कहा था कि “किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए।” वहीं, जस्टिस पार्डीवाला की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द हटाकर स्थायी रूप से आश्रय गृहों में रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्यायपालिका को भावनाओं के प्रभाव में नहीं आना चाहिए और उसका कर्तव्य न्याय, विवेक और समानता के स्थायी सिद्धांतों को कायम रखना है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि न्यायपालिका को वह सच्चाई बताने का साहस होना चाहिए, जिसे लोग सुनना पसंद नहीं करते।
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