ट्रंप के टैरिफ पर अदालत का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति बोले- ‘बर्बाद कर देगा देश’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक स्तर पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बड़ा झटका लगा है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करते हुए मनमाने तरीके से टैरिफ लगाए, जबकि उन्हें इसका असीमित अधिकार नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले को लागू करने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) का सहारा लिया था. जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर इसे सही ठहराया गया. अमेरिकी संविधान के मुताबिक कांग्रेस के पास टैरिफ समेत तमाम टैक्स लगाने की पावर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में दे दी गई है, जिसका ट्रंप ने धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है. इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका के विरोधी देशों जैसे- ईरान और नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है.
हालांकि, अदालत ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए फिलहाल टैरिफ पर रोक नहीं लगाई है और ट्रंप प्रशासन को अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का समय दिया है।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, “अगर इसे लागू होने दिया गया, तो यह अमेरिका को बर्बाद कर देगा।” वहीं व्हाइट हाउस ने फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए भरोसा जताया है कि अंततः ट्रंप प्रशासन की जीत होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह कदम अमेरिकी व्यापार हितों की रक्षा करेगा और यह साफ संकेत है कि राष्ट्रपति को अपनी मर्जी से वैश्विक स्तर पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं दी जा सकती।
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