अदाणी को राहत की उम्मीद, धोखाधड़ी मामले में याचिका पर सुनवाई को मंजूरी

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न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी को बड़ी राहत देते हुए उनकी उस याचिका पर सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले को खारिज करने की मांग की है।

अदाणी पक्ष के वकीलों का कहना है कि इस मामले में SEC के पास आवश्यक क्षेत्राधिकार (जूरिस्डिक्शन) नहीं है और आरोप कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं। उनका यह भी दावा है कि भारतीय अधिकारियों से जुड़ी कथित रिश्वतखोरी के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।

वहीं SEC का आरोप है कि अदाणी समूह ने सौर ऊर्जा से जुड़े अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना बनाई और इस जानकारी को अमेरिकी निवेशकों से छिपाया। हालांकि अदाणी समूह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

अदाणी पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी इस कानूनी कार्यवाही का हिस्सा नहीं है और किसी भी अधिकारी पर ‘विदेशी भ्रष्टाचार व्यवहार अधिनियम’ (FCPA) के तहत आरोप नहीं लगाए गए हैं।

अदालत द्वारा सुनवाई के लिए सहमति दिए जाने को अदाणी के लिए शुरुआती राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे वे लंबे कानूनी संघर्ष से बचने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस विवाद के बावजूद, अदाणी समूह को ब्लैकराक जैसे बड़े वैश्विक निवेशकों का समर्थन मिलता रहा है।

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