अमेरिका का नया वीजा नियम: कुछ देशों के यात्रियों को भरना होगा ₹13 लाख तक का सिक्योरिटी बॉन्ड
अमेरिका अगले दो हफ्तों में एक नया पायलट वीजा नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत कुछ देशों के नागरिकों को टूरिस्ट और बिजनेस वीजा के लिए $5,000 से $15,000 (करीब ₹4.1 लाख से ₹13 लाख) तक का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा। यह कदम वीजा ओवरस्टे यानी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रुकने वाले विदेशी नागरिकों पर लगाम कसने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस योजना के तहत, अगर कोई यात्री तय अवधि के भीतर अमेरिका से लौट आता है, तो उसका बॉन्ड वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वीजा उल्लंघन की स्थिति में यह रकम जब्त की जा सकती है।
किन देशों पर लागू होगा नियम?
यह नियम उन देशों के नागरिकों पर लागू हो सकता है जहां वीजा उल्लंघन की दर अधिक है या अमेरिका को वहां की सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं में भरोसा नहीं है। इनमें चाड, हैती, म्यांमार, यमन, इरिट्रिया और कुछ अफ्रीकी देश जैसे बुरुंडी, जिबूती और टोगो शामिल हैं।
फेडरल नोटिस के मुताबिक, अमेरिकी कांसुलर अधिकारियों को इस बॉन्ड को अनिवार्य करने का विवेकाधिकार होगा। यह पायलट प्रोग्राम करीब एक साल तक चलेगा और 20 अगस्त से लागू होगा।
पहले भी हो चुका है प्रयास
इस तरह का एक प्रोग्राम ट्रंप प्रशासन के दौरान नवंबर 2020 में भी शुरू किया गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण वैश्विक यात्रा में गिरावट के चलते इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका।
यूएस ट्रैवल एसोसिएशन का अनुमान है कि इस बार यह पायलट प्रोग्राम सीमित दायरे में रहेगा और लगभग 2,000 आवेदकों को प्रभावित करेगा।
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