आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। इससे पहले 11 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया था कि सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए।
बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि साल 2024 में करीब 37.15 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए हैं, यानी औसतन रोज़ाना 10,000 मामले। यही आंकड़े इस विवाद को और गंभीर बना रहे हैं।
विरोध और याचिकाएं
कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश का पशु प्रेमियों ने कड़ा विरोध किया था। दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मांग की थी कि यह आदेश वापस लिया जाए। इसके बाद कई याचिकाएं दाखिल हुईं और सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की विशेष बेंच गठित कर 14 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आज आने वाला यह फैसला तय करेगा कि डॉग लवर्स को राहत मिलेगी या आवारा कुत्तों पर सख्ती बढ़ेगी।
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